शिखा पाण्डेय
जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष व राजद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार के लिए एक राहत की खबर है। दिल्ली हाइकोर्ट ने कन्हैया को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कन्हैया पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी। जमानत के बाद कन्हैया द्वारा सेना के खिलाफ बयानों और प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को देशविरोधी बताकर जमानत की शर्तों का उंल्लघन करने के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि पिछली तीन सुनवाई के दौरान इस मामले में दिल्ली पुलिस कन्हैया के खिलाफ अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर पाई। पुलिस का यह जवाब आश्चर्यजनक है कि कोर्ट खुद तय करे कि जमानत रद्द होगी या नहीं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ये माना था कि कन्हैया ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है लेकिन जमानत रद्द करने का फैसला उसने हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह स्टैंड खुद लेना चाहिए था कि जमानत कैंसिल होना चाहिए या नहीं।