एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कार्ति चिदंबरम के सीए एस भास्कररमन की आज जमानत मंजूर हो गई है, इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कार्ति चिदंबरम को सोमवार को 24 मार्च तक 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत ने उन्हें खतरे के कारण तिहाड़ जेल में अलग कोठरी उपलब्ध कराने का उनका अनुरोध भी ठुकरा दिया था। अलग कोठरी और बाथरूम के कार्ति के अनुरोध को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश सुनील राणा ने कहा कि केवल उनके तथा उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के सामाजिक ओहदे के कारण उनके साथ अन्य आरोपियों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।
अदालत ने कहा, आरोपी के वकील द्वारा जताई गई चिंता को आरोपी तथा उनके परिवार। विशेष रूप से उनके पिता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा, लेकिन, केवल आरोपी तथा उनके पिता के सामाजिक ओहदे को ध्यान में रखते हुए उनके साथ अन्य आरोपियों से अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता और उन्हें अलग कोठरी में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कार्ति ने उचित सुरक्षा और जेल में अलग कोठरी मुहैया कराने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया था कि चूंकि पिछली संप्रग सरकार में बतौर केंद्रीय मंत्री उनके पिता पी चिदंबरम कई संवेदनशील मुद्दों से निपटे हैं, इसलिए उन्हें खतरा है।
चेन्नई में 28 फरवरी को कार्ति की गिरफ्तार के बाद से वह 12 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे। विशेष न्यायाधीश ने कहा। इस तथ्य को देखते हुए कि सीबीआई ने आरोपी की और पुलिस हिरासत नहीं मांगी है। आरोपी कार्ति चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। उन्हें 24 मार्च को पेश किया जाएगा।