अब्दुल फ़हद,
फ्लाइट लेट होने या कैंसल होने से परेशान हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। सीट से ज्यादा बुकिंग करने और इसके बाद बोर्डिंग से मना कर देने पर एयरलाइंस 4 हजार का हर्जाना देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एयरलाइंस बोर्डिंग कैंसल करने पर 20 हजार रुपये तक हर्जाना देना होगा।
हालाँकि, उड़ान में देरी की स्थिति के लिए किसी तरह के हर्जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स (सीएआर) में बदलाव किया है जो एक अगस्त से लागू हो जायेगा।
पैसेंजर को बोर्डिंग से मना करने पर एयरलाइंस कंपनी को 20 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना होगा। अगर फ्लाइट दो घंटे से ज्यादा लेट होती है तो 10 हजार रुपए का जुर्माना एयरलाइंस को देना होगा। अभी एयरलाइन्स इन दोनों ही मामलों में 4 हजार रुपए ही देती हैं।