दिल्ली : NBCC के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

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दिल्ली : NBCC के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

दिल्ली हाईकोर्ट में आज याचिका दायर कर एनबीसीसी के खिलाफ अदालती अवमानना कार्यवाही करने का आग्रह किया गया है, याचिका में कहा गया है कि एनबीसीसी ने आवासीय परियोजना के लिए चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का हलफनामा दिया था, जिसका वह कथित तौर पर उल्लंघन कर रहा है।

न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अवमानना याचिका का उल्लेख किया गया है, पीठ ने कहा कि इस पर चार जुलाई को मुख्य याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

मुख्य याचिका में परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए संदर्भ की शर्तों और पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज करने का अनुरोध करते हुए दावा किया गया है कि इससे 16500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई करनी होगी।

पर्यावरणविद विमलेंदु झा ने अवमानना याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया कि 25 जून को अदालत में दिए गए हलफनामे की राष्ट्रीय भवन एवं निर्माण निगम (एनबीसीसी) ने जानबूझकर अवहेलना की है।

नेशनल बिल्डिंग्‍स कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि दक्षिण दिल्ली में कॉलोनियों के विकास के क्रम में वह चार जुलाई तक किसी पेड़ की कटाई नहीं करेगा।

न्यायमूर्ति विनोद गोयल और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की अवकाशकालीन पीठ ने जब कहा कि वह पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा देंगी तो नेशनल बिल्डिंग्‍स कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी) ने चार जुलाई तक पेड़ नहीं काटने का उसे आश्वासन दिया है।

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