GST इफ़ेक्ट : सिगरेट पीने वालों के लिए बुरी ख़बर

कोमल झा| Navpravah.com

सोमवार को आनन-फानन में जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई. इस बैठक में सिगरेट पर कंपनसेशन सेस बढ़ाने का फैसला किया गया ताकि जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट की कीमते घट ना जाएं.

फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा सिगरेट पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. इसके अलावा 5 फीसदी ऐड वेलोरम टैक्स चुकाना होगा. इसके बाद सिगरेट की लंबाई के आधार पर अतिरिक्त सेस वसूला जाएगा. जेटली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक की अगुवाई की.

क्या थी मुश्किल

जीएसटी लागू होने के बाद सिगरेट पर 28 फीसदी टैक्स लग रहा था. यह पुराने दर के मुकाबले 8 फीसदी कम था. सिगरेट की कीमतों में कमी ना आए, इसलिए जीएसटी की बैठक बुलाई गई थी. दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई थी, जिससे सिगरेट सस्ता हो गया था.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की अध्यक्ष वनजा सरना ने बताया कि जेटली ने काउंसिल की अगली बैठक का दिन 5 अगस्त निर्धारित किया था, लेकिन कुछ मुद्दों पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी.

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