अब्दुल फ़हद,
तीन साल से जोधपुर जेल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सजा कट रहे आसाराम को जमानत नहीं मिल सकी। बीमारी के नाम पर जेल से बाहर आने की उम्मीद लगा कर बैठे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार को जोरदार झटका लगा। हाईकोर्ट ने आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए केरल जाने के लिए दायर आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आसाराम द्वारा जमानत हासिल करने का यह आठवां प्रयास था।
न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने जानकारी दी कि आसाराम में किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है। साथ ही वे अपनी बीमारियों के निस्तारण के लिए अंग्रेजी दवा भी नहीं खा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बीमारियों का इलाज कराने को केरल जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि आसाराम ने अपने शरीर में बाहरी बीमारियों का हवाला देते हुए, आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने के लिए केरल जाने के लिए ज़मानत जी मांग की थी, पर राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।