यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

allahabad high court
एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com 
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में यमुना नदी के प्रदूषण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की, और कड़ा रुख अपनाया है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत हलफनामा देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह आदेश सूबे के मुख्य सचिव को दिए गए हैं।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मथुरा नगर निगम, जल संस्थान और, सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था। लेकिन इस दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को अफसरों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ ने मधु मंगल शुक्ल की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही कह चुका है कि यमुना प्रदूषित है, अब मामले में अगली सुनवाई 6 नवम्बर को होगई।

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