बाबा रामदेव के खिलाफ FIR, पतंजलि ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

अनुज हनुमत | Navpravah.com

राजस्थान में जयपुर के पुलिस थाने में एक शख्स के द्वारा योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स कंपनी ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंतजलि की ओर से दाखिल की गई याचिका में एफआईआर रद्द कराने का अनुरोध किया गया है। वहीं अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता और राज्य सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक माहेश्वरी ने इस मामले में दोनों से जवाब मांगा है।

दरअसल, अजमेर निवासी एसके सिंह ने जयपुर के जालूपुरा पुलिस थाने में रामदेव के खिलाफ शिकायत की थी। सिंह ने पतंजलि के बिस्कुट में मैदा शामिल होने का आरोप लगाया था, जबकि पतंजलि अपनी बिस्कुट को मैदा फ्री होने का दावा करता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने जयपुर के एक लैब में इस बिस्कुट की जांच करवाई, जिसमें यह बात सामने आई है कि इसमें मैदा मिला हुआ है। इसके अलावा अन्य अवयव भी मिले हैं।

वहीं पतंजलि ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की है। पतंजलि का कहना है कि बिस्कुट बनाने में आटे के अलावा भी अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं, लेकिन शिकायत में यह नहीं बताया गया कि कितनी मात्रा में बिस्कुट में मैदा पाया गया। साथ ही यह भी कहा गया है कि यह पूरा मामला फूड सेफ्टी का है, इसलिए संबंधित विभाग में भी इसकी शिकायत की जा सकती है।शिकायतकर्ता ने जानबूझकर पतंजलि की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि इस एफआईआर को क्यों ने रद्द कर दिया जाए? नोटिस का जवाब देने के लिए 20 मार्च तक का समय दिया गया है।

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