शिखा पाण्डेय,
अपलिंकिंग गाइडलाइंस के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारणसरकार ने 73 टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में स्वयं यह बात बताई।
राठौड़ ने बताया,” एक साल की निर्धारित अवधि में काम-काज नहीं होने की वजह से जिन टीवी चैनलों के लाइसेंस कैंसल किए गए उनमें महुआ पंजाबी, महुआ तेलुगु, खास, विजन एंटरटेनमेंट, जस्ट टीवी समेत अन्य चैनल भी शामिल हैं।” साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा सिक्योरिटी क्लीयरेंस न दिए जाने की वजह से लेमन टीवी, फोकस एनई, फोकस हरियाणा, एसटीवी हरियाणा जैसे दूसरे टीवी चैनल्स को भी ऑफ एयर कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा छह प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स के 24 एफएम चैनलों के लाइसेंस भी वापस ले लिए गए क्योंकि इन्होंने अनुमति के लिए समझौता पत्र (जीओपीए) के प्रावधानों का उल्लंघन किया। मंत्रालय ने रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया के जरिए नौ अखबारों और पीरियॉडिकल्स रजिस्ट्रेशन भी कैंसल कर दिए। वहीं, सरकार ने 42 प्राइवेट चैनलों और 196 कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को संचालन की अनुमति दी है। आपको बता दें कि अभी देश में 892 प्राइवेट सैटलाइट टीवी चैनल्स रजिस्टर्ड हैं।