एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
पुलिस भर्ती (2015) के 35 हजार अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने लिखित परीक्षा बगैर मेरिट के आधार पर हुई भर्ती को वैध करार दिया है।
ये आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस और पीएसी सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं एक साथ सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद करीब 35 हजार सिपाहियों की भर्ती जल्द कराई जाएगी। राज्य में पुलिस भर्ती सपा शासन से पहले लिखित परीक्षा के आधार पर ही कराने का नियम था।
याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि 2015 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक लिखित और मुख्य लिखित परीक्षा के अलावा शारीरिक दक्षता व मेडिकल परिक्षण का नियम बदलते हुए हाईस्कूल और इंटर के नंबर के आधार पर भर्ती करने का फैसला लिया था। सरकार के इस फैसले के बाद योग्य सिपाहियों का चयन नहीं हो पाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने चयन परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।