रेप का केस वापस लेने दिया 3 बकरियां और 75 हजार का लालच, याचिका हुई खारिज

नवप्रवाह न्यूज नेटवर्क

 गुजरात के सूरत में एक साल पहले 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ 19 साल के युवक ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए. किशोरी के गर्भवती होने पर दोनों ही परिवार में जमकर विवाद हुआ. तब 17 अक्टूबर को आरोपी युवक के खिलाफ थाने में पॉक्सो ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.   इसी बीच,  आरोपी के परिवार ने कानूनी उम्र हो जाने पर दोनों की शादी कराने का प्रस्ताव भी पीड़िता परिवार के सामने रखा. परिवार तैयार नहीं हुआ तो आरोपी के परिवार ने तीन बकरियां और 75 हजार रुपये देकर समझौता कराने की कोशिश की.

दूसरी तरफ,  पुलिस ने पीड़िता के पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था. आरोपी की जमानत को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. सुनवाई में सामने आया कि परिवार ने लड़की के परिवार को तीन बकरियां और 75 हजार रुपये देकर समझौते की कोशिश की. आरोपी पक्ष के वकील ने समझौते की बात को कोर्ट सामने बताते हुए आरोपी युवक को जमानत देने की अपील की. यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका ही खारिज कर दी.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के परिवार ने समझौता करने की कोशिश की, इसका मतलब है कि आरोपी ऐसे अपराधों का अभ्यस्त है. यह साबित करता है कि उसने लड़की का सूरत स्थित इसके पैतृक गांव से अपहरण किया था और और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे. कोर्ट ने लड़की की मां के हलफनामे का भी जिक्र किया, जिसमें आरोपी पक्ष द्वारा धमकी देने की बात कही गई थी. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह पीड़िता के परिवार को फिर धमकी दे सकता है, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है. या फिर अपराध को दोबारा अंजाम दे सकता है. ऐसा कहते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.