बंगाल में जंगलराज: ED के बाद NIA की टीम पर हमला, तीन की हालत गंभीर

ब्यूरो | navpravah.com

नई दिल्ली | स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय जैसे महान विभूतियों की धरती पश्चिम बंगाल इन दिनों हिंसा की लपेट में जल रही है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला हैं, उसी प्रदेश में महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जिन एजेंसियों की नियुक्तियां दूसरों की सुरक्षा के लिए किया गया है, आज उनकी भी सुरक्षा पर पश्चिम बंगाल में सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पहले प्रवर्तन निदेशालय और अब एनआईए की टीम पर हमला किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

एनआईए के काफिले में शामिल कार को घेरकर उस पर हमला किया गया। इस हमले में काफिले में शामिल एक कार का शीशा तोड़ दिया गया। बता दें कि इससे पहले संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाया गया था, अब पूर्वी मिदनापुर में एनआईए पर हमले की घटना सामने आई है। एनआईए की टीम कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को जांच के लिए वहां पहुंची थी। इस दौरान जांच एजेंसी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस हमले में १५० से अधिक लोगों के शामिल होने की जानकारी है। इस हमले में केंद्रीय जांच एजेंसी के ३ अधिकारियों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर हैं। 

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एनआईए के अधिकारियों की एक टीम 3 दिसंबर, 2022 को भूपतिनगर ब्लास्ट मामले की जांच के लिए भूपतिनगर गई थी। दो स्थानीय टीएमसी नेताओं की पहचान मोनोब्रता जाना और बलाईलाल मैती के रूप में की गई, जिन्हें एनआईए टीम ने गिरफ्तार किया।

3 दिसंबर, 2022 को पूर्व मेदिनीपुर के नदुविला गांव के राजकुमार मन्ना के दो मंजिला घर में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन बाद में एनआईए ने घटना की जांच अपने हाथ में ले ली। हाल ही में 30 मार्च को आठ तृणमूल कांग्रेस नेताओं को विस्फोट के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।

यह घटना सुबह करीब 5.30 बजे की है। एनआईए टीम की ओर से मनबेंद्र जाना और अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। एनआईए अधिकारी मोनोब्रोतो जाना को ही गिरफ्तार करने मौके पर पहुंचे थे। एनआईए सूत्र ने बताया कि छापेमारी से पहले केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था, फिर भी उचित सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। घटना के संबंध में एनआईए द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई है।

एनआईए अधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर, भूपतिनगर पुलिस स्टेशन द्वारा मुख्य आरोपी मोनोब्रोतो जाना, उसके परिवार के सदस्यों और अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 332, 353, 186, 323, 427, 34 और पीडीपीपी अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act, 1984) की धारा 3 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है. उग्र भीड़ द्वारा पत्थरबाजी के बीच एजेंसी ने मोनोब्रोतो जाना को गिरफ्तार कर लिया है।

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