प्रिया प्रकाश को SC से मिली राहत, सभी केसों पर लगी रोक

प्रिया प्रकाश को SC ने दी राहत

पारुल पाण्डेय|Navpravah.com 

मलयालम एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर के लिए एक रहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘ओरु अदार लव’ के विवादित गाने ‘माणिक्य मलराय पूवी’ के खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मुकदमों पर 21 फरवरी को रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने प्रिया प्रकाश और फिल्म के डायरेक्टर ओमर अब्दुल वहाब के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे पर अगले आदेश तक रोक लगायी।

सोमवार को प्रिया के वकील हरीस बीरन ने कोर्ट से मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात कही थी। उन्होंने एक याचिका में लिखा कि केस दर्ज कराने वालों ने गाने का गलत अर्थ निकाला है। इसमें पैगंबर मोहम्मद और उनकी पहली पत्नी के बीच प्रेम को दर्शाया गया है। केरल का मुस्लिम समुदाय इस गाने को पिछले 40 सालों से गाता आ रहा है और अब इसे पैगंबर और उनकी पत्नी की बेइज्जती के तौर पर देखा जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किए हैं। न्यायालय ने यह स्पष्ट का दिया है कि अन्य राज्यों को उक्त गाने को आधार बनाकर दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर शिकायत पर अमल न किया जाए। फिल्म के इस गाने को लेकर हैदराबाद के कारोबारी जहीर अली खान, इंजीनियरिंग के छात्र मुकीथ खान और कुछ अन्य लोगों ने हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि गाने के बोल में जिस तरह पैगम्बर मोहम्मद की पत्नी का जिक्र किया गया है, वह आपत्तिजनक है। इस गाने से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं जिससे इस गाने पर रोक लगनी चाहिए ।

वहीं फिल्म के डायरेक्टर ओमर लुलू ने यह साफ़ कर दिया है कि इस गाने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। ओमर  ने अहा कि ये मालाबार एरिया में शादी समारोहों में गाया जाने वाला बेहद आम गीत है। हमें मीडिया के जरिए पता चला कि इसके खिलाफ शिकायत की गई है। 1973 के बाद से ये गाना लगातार गाया जा रहा है। इस गाने में पैगम्बर मोहम्मद के बारे में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है।

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