सागर।। मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे शहरी क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टा दिए जाने के संबंध में निर्देश दिये गये है। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक ने जिले से संबंधित नगरीय निकायों द्वारा शासकीय भूमि पर काबिज तथा भूमिहीन हितग्राहियों की सूची तैयार की गई है, इन सभी हितग्राहियों की सूची का पुनः परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों को पट्टा दिए जाने का निर्णय लिया है।
जानकारी के मुताबिक शासकीय भूमि पर काबिज तथा भूमिहीन हितग्राहियों की प्रारंभिक सूची का प्रकाशन एवं पुनः परीक्षण किये जाने के लिए दल का गठन 15 सितंबर तक किया जायेगा। 30 सितंबर तक दावे आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। 15 अक्टूबर तक दावे आपत्तियों का निराकरण एवं प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाषन 30 अक्टूबर तक किया जायेगा।
सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रषासन एवं विकास को 05 नवंबर तक भेजा जायेगा। पट्टा वितरण 05 नवंबर से 20 दिसंबर तक किया जायेगा। पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण कर वितरित किए गए पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को 30 दिसंबर तक प्रस्तुत किया जायेगा।
इस संबंध में उन्होंने जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को समय-सीमा मेें पट्टे दिए जाने हेतु हितग्राहियों का अंतिम चयन कर जिले के प्रभारी मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर पट्टे वितरण की कार्यवाही समय-सीमा में प्रत्येक नगरीय निकायों में तिथि निर्धारित की जाकर षिविर के माध्यम से पट्टा वितरण कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।