आईएनएक्स मीडिया केस: 2 दिन की CBI रिमांड में इंद्राणी मुखर्जी

इन्द्राणी मुखर्जी 2 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में

पारुल पाण्डेय | Navpravah.com

आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अभिनेत्री इंद्राणी मुखर्जी को हिरासत में लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इंद्राणी मुखर्जी को इस मामले में दोषी करार दिया है। जिसमें इंद्राणी को दो दिन की न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश कोर्ट ने दिया है।  

आईएनएक्स मीडिया केस में इससे पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम का नाम भी सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने कुछ दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कई शहरों में किए गए भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्तियों पर कब्जे को लेकर हुई थी।

बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई के मीडिया समूह आइएनएक्स को नियमों को ताक पर रखकर विदेशी फंड दिलाने का आरोप लगा था। इतना ही नहीं, कार्ति चिदंबरम ने 3.5 करोड़ रुपये एफआईपीबी मंजूरी दिलाने के लिए थे। इस मामले में कार्ति के साथ उनके पिता पी. चिदंबरम का नाम भी इस आरोप में शामिल है, जिसपर शिकायत दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार, पी चिदंबरम पर कथित तौर पर एफआईपीबी की 18 मई 2007 की बैठक में कंपनी में 4.62 करोड़ रुपये के विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए एफआईपीबी मंजूरी के आरोप लगाए गए हैं।

आईएनएक्स मीडिया कंपनी पर कार्ति का परोक्ष रूप से नियंत्रण था और इसके संचालक इंद्राणी और पीटर मुखर्जी थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने कार्ति को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए जून में एक नोटिस जारी किया था, जिस पर उन्होंने और वक्त मांगा था। बाद में, देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर जारी किया। कार्ति तब मद्रास उच्च न्यायालय पहुंचे, जिसने सर्कुलर पर रोक लगा दी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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