ई-वे बिल का आज से शुरू होगा ट्रायल, कारोबारियों को होगा इससे फायदा

ई-वे बिल का ट्रायल शुरू

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com 

ई-वे बिल का आज से ट्रायल रन शुरू हो गया है। ट्रेडर्स और कारोबारियों की सुविधाओं को देखते हुए जीएसटी की तरह ई-वे बिल इश्यू न हो, इसके मद्देनजर सरकार ने ई-वे बिल में कई ऐसे फीचर एड किए हैं, जिससे कारोबारियों के लिए ई-बिल जनरेट करना और उस ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

ई-वे बिल के लिए जीएसटीएन पोर्टल से अलग वेबसाइट बनाई है। कल से देश भर के सभी कारोबारी और ट्रेडर्स इस वेबसाइट पर ई-वे बिल जनरेट कर पाएंगे। कारोबारियों और ट्रांसपोटर्स को कोई भी टैक्स ऑफिस या चेक पोस्ट पर जाने की जरूर नहीं होगी। ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली स्वयं कारोबारी निकाल पाएंगे।

कारोबारी ऑफलाइन भी एसएमएस के जरिए ई-वे बिन बनवा सकेंगे। 1 फरवरी से देश भर में ई-वे बिल लागू होगा। अब देश भर में 50 हजार रुपए से अधिक के माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ई-वे बिल लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने ई-वे बिल का ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए भी कारोबारी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी डिटेल और जीएसटीआईएन नंबर रजिस्टर करना होगा।

ई-वे बिल की वेबसाइट पर ट्रांसपोर्टर्स, वेयर हाउस ओनर, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज हाउस को रजिस्ट्रेशन अलग से कराना होगा। वेबसाइट पर जाकर ट्रांसपोर्टर्स को ऑफिस, अपनी, कारोबार और ट्रक की डिटेल भरनी होगी और फॉर्म भरने के बाद इन कारोबारियों का लॉग इन जनरेट होगा।

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