Lucknow। उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसद एवं सपा के कद्दावर नेता Azam Khan को सोमवार को बड़ा झटका लगा। इलाहबाद High Court ने Azam Khan के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है।
सीट से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर की थी। काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र कम होने के कारण निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी, अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थीं। आज High Court ने काजिम अली की याचिका को स्वीकार करते हुए अब्दुल्ला की निर्वाचन रद्द कर दिया।
यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। High Court कोर्ट ने 27 सितम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया।