न्यूज़ डेस्क | नवप्रवाह न्यूज़ नेटवर्क
अलिबाग के एक आर्किटैक्ट और उसकी मां द्वारा आत्महत्या किए जाने के 2018 के मामले में मुंबई और अलिबाग पुलिस द्वारा गिरफ्तार रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट गुरुवार को करीब 3 बजे सुनवाई होगी. विधि विशेषज्ञों की जिस प्रकार राय सामने आ रही है, उससे ऐसा प्रतित होता है कि इस मामले में पुलिस का कानूनी पक्ष काफी कमजोर होने के कारण अर्नब गोस्वामी को जमानत मिलना तय है.
ज्ञात हो कि, गोस्वामी को बुधवार सुबह गिरफ्तार करने के बाद देर शाम अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने छह घंटे की मैराथन सुनवाई के बाद 14 दिन यानी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है.
18 नवंबर तक न्यायीक हिरासत में भेजे अर्नब सहित दो लोग
मामले में अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपियों फिरोज मोहम्मद शेख और नितेश सारदा को भी 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस ने अलीबाग कोर्ट से गोस्वामी को 14 दिन की रिमांड पर सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है. उनके वकील गौरव पारकर ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ी जीत है. पहले ही दिन एमसीआर (मजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड) दिया गया। पुलिस रिमांड नामंजूर कर दी गई। हमने जमानत अर्जी दाखिल कर दी है. इस पर गुरुवार को बहस तीन बजे होगी.