लॉ छात्रा से गैंगरेप करने वाले 11 दरिंदे दोषी करार, किडनैप कर हुआ था सामूहिक दुष्कर्म

क्राइम डेस्क. रांची की एक अदालत ने कांके लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में 12 में से 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 12वां आरोपी नाबालिग है। अदालत अब इन दोषियों को सजा देने पर 2 मार्च को सुनवाई करेगी। इस खौफनाक घटना के 90 दिन के अंदर ही अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। सुनवाई के दौरान 21 गवाहों ने गवाही दी। नाबालिग आरोपी के मामले की सुनवाई अब विशेष कोर्ट में चलेगी।

सजा सुनाते समय प्रधान न्‍यायायुक्‍त नवनीत कुमार की अदालत ने कहा कि इस हैवानियत के लिए सभी 11 दुष्‍कर्म, अपहरण करने, साजिश रचने समेत 5 धाराओं में दोषी पाया गया है। गौरतलब है ‎कि ‎कि 26 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया गया था और 27 नवंबर को गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ था।

जिन आरोपियों को दोषी पाया गया है, उनमें कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्‍छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और ऋषि उरांव शामिल हैं। इस वीभत्‍स घटना के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई का निर्देश दिया था। घटना के 24वें दिन जांच पूरी करके 20 दिसंबर का चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी।

बता दें कि गत वर्ष 26 नवंबर की शाम को झारखंड की राजधानी रांची में लॉ की एक स्टूडेंट का अपहरण कर उसके साथ 12 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया था।

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