राजपाल यादव को मिली 6 महीने की सजा और 1.60 करोड़ का जुर्माना।

राजपाल यादव
राजपाल यादव

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली के दोषी करार देते हुए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है। राजपाल पर कोर्ट ने 1.60 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बाद में राजपाल यादव को इस केस में जमानत भी मिल गई है।

राजपाल यादव ने फ़िल्म ‘अता पता लापता’ के लिए साल 2010 में 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन वह लोन लौटाया नहीं। बल्कि लोन लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वह चेक बाउंस हो गए थे।

गौरतलब है कि उनकी कंपनी और पत्नी समेत चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में दोषी करार दिया गया था। लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं। शिकायतकर्ता का कहना था कि राजपाल यादव ने अप्रैल 2010 में ‘अता पता लापता’ नाम से अपनी फिल्म पूरी करने के लिए इनसे मदद मांगी थी।

कोर्ट ने राजपाल यादव को कई बार तलब किया लेकिन वो कई बार गलत हलफनामे देकर कोर्ट आने से बचते रहे, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने उन्हें 2013 में भी दस दिन के लिए जेल भेजा था।

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