अनुज हनुमत
देश के सबसे चर्चित शराब व्यवसायी विजय माल्या को आज भगोड़ा घोषित कर दिया गया। बैंक ऋण अदायगी में कथित चूक के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने यह आदेश जारी किया। यह मामला विजय माल्या के खिलाफ धन शोधन जांच से जुड़ा है। अब आदेश के बाद माल्या की दिक्कते बढ़ सकती हैं ।
विशेष न्यायधीश पी.आर. भावके ने अपने फैसले में कहा, ‘‘प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को अनुमति दी जाती है और विजय माल्या के खिलाफ फरमान जारी किया जाता है।’’ प्रवर्तन निदेशालय ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध करते हुए इस अदालत का रुख किया था। ईडी का कहना है कि माल्या के खिलाफ धन शोधन कानून :पीएमएलए: के तहत एक गैर-जमानती वारंट समेत ‘कई’ गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं।
ईडी के मुताबिक, विभिन्न मामलों में माल्या के खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट लंबित हैं, जिसमें से एक मामला चेक बाउंस होने का है और वह धन शोधन के एक मामले में भी वांछित है।
भारत ने अप्रैल में ही माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। इस सिलसिले में भारत की ओर से ब्रिटेन को उन्हें डिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी की गई है।