अमित द्विवेदी | Navpravah.com
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार दिया गया है। फिलहाल जोधपुर न्यायालय ने इस पूरे मामले में अन्य आरोपियों तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान को बरी कर दिया है। इस मामले का फैसला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने दिया।
पिछले दिनों मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि अदालत ने सलमान को छोड़ अन्य चार आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। गौरतलब है कि इन दिनों सलमान खान बॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं।
सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान और जोधपुर के ही रहने वाले दुष्यंत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 1 और 2 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में देर रात लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था। उस समय पेश किए गए गवाहों ने कोर्ट को स्पष्ट बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया और बाकी आरोपी जिप्सी में सवार थे।
गवाहों ने यह साफ़ कहा था कि जिप्सी में सवार आरोपियों ने सलमान खान को हिरन का शिकार करने के लिए उकसाया। बयान के मुताबिक़, गोली की आवाज सुनकर सभी गाववाले वहां एकत्र हो गए थे। गांव वालों के आने के बाद सलमान वहां से गाड़ी लेकर भाग गए थे और दोनों हिरण वहीं पड़े थे।
जानकारी के मुताबिक़, जोधपुर में चार मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से तीन मामले हिरण शिकार के और एक अवैध हथियार रखने के लिए दर्ज किया गया था। इनमें से दो मामलों पर सलमान को कोर्ट ने सजा सुनाई थी और उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहीं अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था।