उन्नाव केस: हाईकोर्ट सख्‍त, कहा, “विधायक की गिरफ्तारी करना चाहते हो या नहीं?”

हाईकोर्ट
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एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

उन्नाव गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा है कि विधायक कुलदीप सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। कोर्ट ने दोपहर तक इस मामले पर सरकार को जवाब देने के लिए कहा है।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 4 जून 2017 को विधायक पर रेप का आरोप लगा। SIT की रिपोर्ट पर 11 अप्रैल 2018 को FIR दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी विधायक के खिलाफ जितने भी आरोप हैं वो सभी गंभीर है। इस पर जवाब देते हुए में एसआईटी अधिकारी ने कहा है कि वे अधिकारी को गिरफ्तार करेंगे। महाधिवक्ता ने कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरी कार्रवाई होगी

आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी फिलहाल टलती दिख रही है। यूपी के डीजीपी ओपी सिंह और प्रधान गृह सचिव अरविंद कुमार ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेस के दौरान कहा। पीड़िता के आरोप के आधार पर बीजेपी विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया है। अब विधायक की गिरफ्तारी होनी है या नहीं इस बात का फैसला सीबीआई करेंगी।

आपको बता दें कि उन्नाव गैंगरेप केस में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ FIR तो दर्ज कर ली गई है। आरोपी विधायक पर उन्नाव के माखी थाने में बुधवार देर रात आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पॉक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके साथ यूपी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित लड़की की बहन ने कहा कि विधायक की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मेरे पिता को मारने वाले और इस साजिश को रचने वालों को फांसी होनी चाहिए।  जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। पीड़ित की बहन ने यह भी कहा कि जब एक पीड़ित लड़की को डरा दिया जाए और उसके पिता-चाचा की हत्या करवाने की बात की जाए तो वह कैसे किसी का नाम ले सकती है। हमें अब इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है

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