Indrakumar@Navpravah.com
मुंबई: बंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया।। मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉसिक्यूशन सलमान पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया। फैसला सुनते ही सलमान अदालत में रो पड़े। बता दें कि 2002 में मुंबई में सलमान की तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ गई थी। इसमें एक शख्स की मौत हुई थी।
हिट एंड रन केस के एक पीडि़त अब्दुल्ला ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि अगर सलमान खान को सभी आरोपों से बरी ही करना था, तो 13 साल तक इंतजार क्यों कराया। कोर्ट ने 13 साल तक इस इंतजार मे उसे रखा कि उसे इंसाफ मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि उस घटना के कारण वह अपंग हो गया है। वह अपने बच्चों और परिवार का भरण-पोषण कैसे करेगा? उसने कहा कि उसका पैर टूटा हुआ है और वह अपने परिवार के लिए कमा नहीं पा रहा है। उसे हर्जाना मिलना चाहिए।
वकील आभा सिंह ने कहा- 13 साल बाद हाईकोर्ट मान लेता है कि गाड़ी सलमान नहीं ड्राइवर अशोक सिंह चला रहा था। यह सवालिया निशान है। उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि हादसे के वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। ना ही यह आरोप अब तक साबित हो पाया है कि हादसे वक्त सलमान खान नशे में थे। हादसे के बाद, सलमान को बांद्रा के सरकारी भाभा अस्पताल भेजा गया। हालांकि खून के सैंपल लेने की सुविधा नहीं होने पर बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक किशन शेंगल ने उन्हें सरकारी जेजे अस्पताल भेजा जहां डॉक्टर शशिकांत पवार ने उनका ब्लड सैंपल लिया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रॉसिक्यूशन स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर सकता है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी बाकी रहे सवालों का मुद्दा उठ सकता है। प्रॉसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी उन्होंने फैसला नहीं बढ़ा है। फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद ही सरकार ऊपरी अदालत में अपील करने के संबंध में कोई फैसला लेगी.