आजम खान का माफीनामा सुप्रीम कोर्ट में नामंजूर, बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने का दिया आदेश

सौम्या केसरवानी,

बुलंदशहर गैंगरेप मामले में विवादित बयान देने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 15 दिसंबर तक फिर नया माफीनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आजम खां को दोबारा बिना शर्त माफीनामे का हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने हलफनामे में एक पैराग्राफ पर सवाल उठाया।

कोर्ट ने कहा था कि आपको केस में माफी दी जाए या नहीं ये हलफनामा देखकर तय करेंगे। अब हलफनामे के नमूने पर एजी ने सवाल उठाए थे और कहा कि उन्होंने बिना शर्त माफ़ी नहीं मांगी है। हलफ़नामे में यह भी कहा गया है कि मीडिया ने उनकी बातों को तोड़मरोड़ कर पेश किया गया है।

केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एजी ने कहा कि पीड़ित बच्ची को अगले सेशन 2017-18 में नोएडा सेंट्रल स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आजम खान अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार हैं कि उन्होंने पीड़िता को दुख पहुंचाया है।

आजम खान ने कहा था कि वो बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गैंगरेप की पीड़िता के मुद्दे पर बयान देने से पहले बयान देने वालों को जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पीड़िता को केन्द्रीय विद्यालय में एक महीने के अंदर भर्ती कराने और सारा खर्चा यूपी सरकार द्वारा देने के आदेश सुनाया था।

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