सुप्रीम कोर्ट ने मानी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मांग, खुली अदालत में होगी सुनवाई

नई दिल्ली. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने फडणवीस की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग मान ली है। फडणवीस से जुड़ी चुनावी हलफनामे मामले की सुनवाई अब खुली अदालत में होगी।

फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट से उस आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, जिसमें 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने के मामले में नागपुर की कोर्ट को ट्रायल फिर से चलाने का आदेश दिया गया था। इसमें एक मामला मानहानि का और दूसरा मामला ठगी का है।
कोर्ट ने कहा था कि फडणवीस ने केसों की जानकारी छिपाई थी। वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर

आरोप लगाया कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। आरोप हैं कि उन्होंने अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी भी छिपाई थी।

बता दें वकील सतीश उके, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साल 1996 और 1998 में धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के दर्ज मुकदमे की बात कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ही केसों में उनपर कोई आरोप तय नहीं हुए थे। वकील सतीश उके का आरोप है कि फडणवीस ने नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामा में इन दोनों ही क्रिमिनल केसों का जिक्र नहीं किया था।

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