नेशनल हेराल्ड पर होगी इनकम टैक्स की जांच, सोनिया-राहुल को करारा झटका

राहुल गाँधी ने जीत के लिए थामा इस व्यक्ति का हाथ
सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
नेशनल हेराल्ड मामले में आज हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। इसके अनुसार, अब कोर्ट ने इनकम टैक्स की कार्यवाही से रोक हटाते हुए अखबार की जांच करने की बात कही है। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को करारा झटका लगा है।
Sonia, Rahul Gandhi To Face Income Tax Probe In National Herald Case
Sonia, Rahul Gandhi To Face Income Tax Probe In National Herald Case
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की स्थापना की थी। यह कांग्रेस का मुखपत्र माना जाता था, लेकिन आर्थिक हालात के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। साल 2008 में अखबार का मालिकाना हक एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी के पास था। अप्रैल 2012 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी की यंग इंडिया कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स का मालिकाना हक़ हासिल कर लिया।
इस पर बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की 1,600 करोड़ रुपये की संपत्ति सिर्फ 50 लाख में हासिल कर लिया। नेशनल हेराल्ड मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया और राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।

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