एनपी न्यूज़ डेस्क|Navpravah.com
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमे नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को रेप माना जायेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार अब 15 से 18 साल की पत्नी के साथ बने यौन संबंध रखना रेप होगा।
आईपीसी की धारा 375 में 15 साल से ऊपर की पत्नी के साथ पति के संबंध को रेप की परिभाषा से बाहर रखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 में दिए गए अपवाद को भी ख़ारिज कर दिया है। हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मामलों में शिकायत का अधिकार किसे होगा।
सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दलील दी गई थी कि कानूनन यौन संबंध के लिए सहमति की उम्र 18 है। इस वजह से 18 से कम की लड़की के साथ उसकी मर्जी से बने संबंध को भी बलात्कार माना जाता है, लेकिन 15 साल से ज़्यादा की विवाहित लड़की के साथ उसके पति का संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता।
इस मामले में केंद्र सरकार का कहना था कि बाल विवाह अब काफी कम हो गए हैं, भारत की सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए ही ये कानून बनाया गया है। इसलिए, संसद ने 15 से 18 साल की पत्नी के साथ यौन संबंध को अपराध के दायरे में नही रखा है।