बाबा रामपाल दो आपराधिक मामलों में बरी, हत्या का फैसला आना बाकी

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

हिसार न्यायालय ने संत रामपाल को दो आपराधिक मामलों में आज बरी कर दिया है. हालांकि बाबा के खिलाफ हत्या के मुक़दमे का फैसला आना अभी बाकी है. न्यूज़ एजेंसी ANI ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है:

मीडिया से बात करते हुए रामपाल के वकील एपी सिंह ने बताया कि, ‘बाबा के खिलाफ आपराधिक मामले फर्जी पाए गये हैं और ये फैसला सत्य कि जीत है.”

गत 17 जनवरी 2014 को रामपाल और उनके अनुयाइयों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 186, 332, 353 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था.

18 नवम्बर 2014 को एक अन्य केस में बाबा और उनके 40 अन्य अनुयाइयों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 342 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

67 वर्षीय बाबा रामपाल के विरुद्ध रोहतक के एक गाँव में खुलेआम फायरिंग करने का भी आरोप था जिसमें तीन लोग मारे गये थे.

हाल ही में 310 दिन कि मशक्कत के बाद संत रामपाल को उनके कैम्पस से गिरफ्तार किया गया था जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी साथ ही ये खबरें आ रही थीं कि बाबा के कैम्पस में कई अनुयाइयों को जबरन बंधक बनाया गया है. रामपाल के अनुयाइयों ने अंदर से सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर, पेट्रोल बम, और एसिड से बने हथियारों से वार किया था. बाबा का ये सतलोक आश्रम बाढ़ एकड़ में विस्तृत है. हाईकोर्ट के समक्ष पेश होने से बच रहे बाबा रामपाल को कड़े संघर्ष के बाद गिरफ्तार किया गया था.

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