अब्दुल फ़हद,
हास्य कलाकार और फ़िल्म अभिनेता राजपाल यादव ने फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपये लिए थे। क़र्ज़ चुकाने को लेकर कर रहे झूठे वादों से न्यायालय नाराज़ है, जिसके चलते अब राजपाल को 6 दिन जेल गुज़ारने पड़ सकते हैं।
ईद मामले में न्यायालय ने राजपाल यादव की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 6 दिन के लिए जेल जाना होगा। कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को राहत नहीं दी है। मामला समय पर कर्ज न अदा करने का है। 2014 में हाई कोर्ट ने 10 दिन के लिए जेल भेजा था, लेकिन 4 दिन जेल में बिताने के बाद सज़ा स्थगित कर दी गई थी। उसी के बचे 10 दिन काटने का हाई कोर्ट ने आदेश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके पूर्व में उन्हें दी गई सजा के बचे हुए 6 दिन काटने का निर्देश दिया था, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अभिनेता को यह सजा झूठा हलफनामा दायर करने के लिए 2013 में दी गई थी।
राजपाल यादव ने 3 से 6 दिसंबर 2013 तक जेल में चार दिन काटे थे, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। राजपाल कोर्ट से बार बार झूठे वादे करते रहे हैं पर वक़्त पर कर्ज अदाईगी नहीं की हैं, जिस की वजह से फिर से जेल जाना पड़ सकता हैं।