एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
टैक्स पेयर्स के लिए एक जरूरी खबर है. वो ये कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा आधार और पैन नंबर लिंकिंग के लिए बढ़ाई गई तारीख 31 अगस्त को अब केवल तीन दिन ही शेष हैं. साथ ही टैक्स विभाग का इस तारीख को बढ़ाने का भी कोई मन नहीं है.
इकॉनमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार महीने कि शुरुआत में विभाग द्वारा तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई थी लेकिन अब ऐसा बिलकुल भी नहीं किया जायेगा. इस तारीख के बाद बिना आधार और पैन की आपसी लिंकिंग के कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पायेगा.
पिछली बार तारीख बढ़ाई गई थी क्योंकि पैन आधार की लिंकिंग में ऑनलाइन समस्याओं की शिकायत सामने आ रही थीं. लोगों की शिकायत थी कि दो से अधिक नामों से रजिस्ट्रेशन होने के कारण लिंकिंग में दिक्कत आ रही है जिसके चलते तारीख बढ़ा दी गई थी. कई लोगों के अलग अलग नामों से पैन आधार रजिस्ट्रेशन भी थे.
सरकार की काले धन से चल रही लड़ाई के चलते ये फैसला किया गया था. इसे अब और अधिक लंबित करने का भी कोई संकेत नहीं मिल रहा है. ऐसे में टैक्स पेयर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है. साथ ही जो लोग टैक्स पेयर्स नहीं हैं उनको भी अपना आधार और पैन आपस में लिंक करवाना अनिवार्य है.
कैसे करें पैन से आधार लिंक?
यदि ई-फाइलिंग रजिस्टर्ड यूजर हैं:
यदि आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाईट के रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके अपने आधार पैन लिंकिंग स्टेटस को चेक कर सकते है:
http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
यदि ई-फाइलिंग रजिस्टर्ड यूजर नहीं हैं:
जो लोग इस वेबसाईट कि ई-फाइलिंग में रजिस्टर्ड नहीं हैं वो वेबसाइट में Link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करके बिना रजिस्टर किये भी अपना पैन आधार लिंक कर सकते हैं.