शिखा पाण्डेय,
औरंगाबाद आर्म्स केस में मंगलवार को मुम्बई की मकोका अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया। इसमें अबु जुंदाल समेत 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जबकि 2 दोषियों को 14 साल और तीन दोषियों को 8 साल की सज़ा सुनाई गई।
जुंदाल को कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि कानून, विस्फोटक कानून, विस्फोटक पदार्थ कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया, जबकि अन्य को विभिन्न मामलों में दोषी ठहराया है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दोषी पाये गए 12 व्यक्तियों में से एक फैजल अताउर रहमान शेख है, जिसे 11 जुलाई 2006 के मुम्बई लोकल में हुए बम विस्फोट मामले में मौत की सजा सुनायी गई है। छह व्यक्तियों को मामले में वांछित दिखाया गया है।
गौरतलब है कि एटीएस द्वारा औरंगाबाद के पास हथियारों का बड़ा जखीर बरामद किये जाने के 10 साल बाद एक स्पेशल कोर्ट ने पिछले दिनों अबु जुंदाल और 11 अन्य को दोषी करार दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कड़ा मकोका आरोप हटा दिया।