एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में महारष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को राहत दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चव्हाण को राहत देते हुए फैसला उनके हक़ में सुनाया और कहा कि चव्हाण पर कोई केस नहीं चलेगा।
पिछले साल महारष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने महारष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ आदर्श घोटाले पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्यपाल के इस फैसले को बदलकर चव्हाण को बड़ी राहत दी है।
सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें।
इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था। चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के सांसद के साथ-साथ महारष्ट्र कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं।