रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं रामपुर से सांसद आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। रामपुर कोर्ट ने एक बार फिर आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया हैं। इसके साथ ही आजम खां को कई मामलों में धारा-82 की कार्रवाई के तहत नोटिस भी दिया है। आपको बता दें कि धारा82 की नोटिस के बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है।
रामपुर में एडीजे-6 की कोर्ट में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं लेकिन कोर्ट में न तो वे और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला पेश हो रहे हैं। इस कारण अब एक बार फिर आजम के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है और दो मामलों में 82 की कार्यवाही के आदेश दिया है।
इस पूरे मामले की संबंध में सरकारी वकील राम अवतार सैनी ने बताया कि आजम खां पर चल रहा पहला मामला उनके पड़ोसी ने दर्ज करवाया है। जिसमें लगातार गैरहाजिर रहने के चलते 82 की कार्रवाई और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हालांकि 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
सरकारी वकील ने बताया आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां पर पूर्व सांसद जयाप्रदा पर टिप्पणी करने का मामला भी विचाराधीन है। जिसमें उन्होंने कहा था “हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। उस मामले में लगातार गैरहाजिर होने के कारण उनको जमानती वारंट जारी किया गया है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेशी के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की गई है।