अनुज हनुमत,
दिल्ली। लगातार मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से एक अच्छी खबर है। असल में नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है।
आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 91 के तहत कोई भी आदेश सुनाने से पहले आरोपी का पक्ष सुना जाना जरूरी है लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है।
इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से इस मामले में बड़े ही कैजुअल तरीके से याचिका लगाई गई थी और निचली अदालत ने उसी तरह फैसला भी सुना दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि स्वामी इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इस आदेश के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेंस पार्टी ने थोड़ा राहत की साँस जरूर ली होगी। अब देखना होगा की क्या सुब्रमण्यम स्वामी इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करते हैं या नहीं!