सौम्या केसरवानी,
केंद्र सरकार ने काला धन रखने वालों को अपना पैसा सफेद करने का आखिरी मौका दिया है। जिसके लिए सरकार ने आयकर कानून में बदलाव के लिए एक बिल संसद में पेश कर दिया है।
केंद्र सरकार ने कालाधन रखने वालों को अपना धन सफ़ेद करने का आखरी मौक़ा दिया है, जिसके तहत अघोषित आमदनी पर 50 फीसदी टैक्स चुकाकर उसे सफेद करने का प्रावधान है। नोटबंदी के बाद काले धन से निपटने के लिए सरकार संसद में नया बिल लेकर आई है।
बिल में काले धन से निपटने के लिए तीन तरह के प्रावधान हैं, जिसमें अगर कोई शख्स अघोषित आय बैंक में जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी देता है, तो टैक्स और जुर्माना मिलाकर 50 फीसदी रकम देनी पड़ेगी। जिसमे से 25 फीसदी रकम उसे फौरन वापस मिल जाएगी।
इसके साथ ही बाकी 25 फीसदी रकम 4 साल बाद मिलेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी 1 करोड़ रुपये की अघोषित आय में 50 लाख रुपये सरकार के पास चले जाएंगे, परंतु अगर किसी ने बैंक में रकम जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी नहीं दी, तो पकड़े जाने पर 60 फीसदी टैक्स और 15 फीसदी सरचार्ज मिलाकर 75 फीसदी रकम सरकार को देनी होगी। इसके अलावा आयकर अधिकारी चाहे तो 10 फीसदी जुर्माना भी लगा सकता है, जिसे मिलाकर कुल टैक्स 85 फीसदी हो जाएगा। यानी 1 करोड़ रुपये की अघोषित रकम में सिर्फ 15 लाख रुपये ही वापस मिलेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने गरीब कल्याण योजना के लिए धन जुटाने का इंतज़ाम भी किया है। नया विधेयक एक मनी बिल है। नियम कहता है कि लोकसभा में बिल पारित करके राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इसकी समीक्षा कर सकता है, लेकिन खारिज नहीं कर सकता।