सौम्या केसरवानी।Navpravah.com
देश में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंसों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है और नियमों में भी बदलाव करके अधिसूचना जारी कर दी है, अब बिना आधार कार्ड के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन करके आसान कर दिया है, लेकिन फर्जी लाइसेंस पर लगाम कसने के मकसद से पहचान के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने आरटीओ कार्यालयों को पहले ही नेशनल इंफॉमैटिक्स सेंटर यानि एनआईसी से जोड़ दिया था, जिसमें आरटीओ का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अन्य सभी डेटा को अपलोड किया गया है।
लाइसेंस बनवाने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, एलआईसी जैसे दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी। अब आधार कार्ड ही काफी होगा। जरुरी दस्तावेजों की सूची में आधार को सबसे ऊपर रखा गया है।
अभी लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस के लिए अलग आवेदन करना पड़ता है। नई व्यवस्था के तहत दोनों दोनों लाइसेंस के लिए एक बार एक ही आवेदन करना होगा। जिससे अब लाइसेंस बनवाने वालों को आसानी होगी।