गोरखपुर हादसा : डॉ. कफील की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की

सौम्या केसरवानी । Navpravah.com

यूपी के गोरखपुर जिले में स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत के मामले में डॉ. कफील खान ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने एवं FIR रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, इस याचिका को मंगलवार 5 सितम्बर को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

बीआरडी मामले में डॉ. कफील खान के घर बीते पुलिस और मेडिकल विभाग की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी, टीम की छापेमारी से वहां हड़कंप मच गया था लेकिन कफील का पता नहीं चला था। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद STF ने डॉक्टर कफील को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 10 व 11 अगस्त को अधिक बच्चों की मौत होने के बाद गोरखपुर के जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई थी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से लेकर कई अन्य जिम्मेदार डॉक्टरों को लापरवाही का तो दोषी माना गया था।

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