प्रमुख संवाददाता,
राजधानी दिल्ली में चाइनीज़ मांझे से दो बच्चों और एक युवक की दर्दनाक मौत के दिन बाद दिल्ली की राज्य सरकार ने कांच मिश्रित मांझे के उत्पादन, भण्डारण और विक्री पर रोक लगा दी है। इन तीन लोगों की मौत के बाद सरकार ने संज्ञान लेते हुए इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने की पहल कर दी है।
इस संबंध में पर्यवारण सचिव चंद्राकर भारती ने एक मसौदा जारी किया। इस मसौदे के मुताबिक, पतंग उड़ाने के लिए मात्र कपास के बने धागे और प्राकृतिक धागे का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कांच मिश्रित मांझे का यदि प्रयोग किया जाता है, तो उसे जारी निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके लिए पांच साल तक की क़ैद या एक लाख रूपए तक के जुर्माने या दोनों सज़ाओं का प्रावधान किया जाएगा।
हालाँकि इसी बीच मसौदे को जारी करने को राज्य सरकार और पर्यवारण विभाग में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने पर्यवारण विभाग के सचिव पर आरोप लगाया कि हमने तत्काल इस मसौदे को स्वीकृति दे दी इसके बावजूद पर्यवारण सचिव् ने इसे जारी करने में एक सप्ताह से अधिक समय लगा दिया।
इस मामले में एलजी ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक, उपराज्यपाल ने मसौदा अधिसूचना को 8 अगस्त को ही स्वीकृति दे दी थी और उसे अगले दिन सरकार को भेज दिया था। एलजी ऑफिस के सूत्रों ने यह भी आरोप लगाया कि समय पर मसौदे को स्वीकृति देने के बावजूद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करने में देर कर दी।