आय से अधिक सम्पत्ति मामला: कोर्ट ने कहा, ‘सीबीआई सौंपे हिमाचल प्रदेश CM को जरुरी दस्तावेज’

एनपी न्यूज़ डेस्क | Navpravah.com

कांग्रेस से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले पर एक विशेष न्यायालय ने सीबीआई को ये निर्देश दिया है कि वो चार्जशीट के साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की प्रति हिमाचल प्रदेश के सीएम को भी उपलब्ध कराये.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने ये निर्देश सीबीआई को दिया है. सुनवाई की अगली तारीख ३१ अक्टूबर निश्चित की गई है.

इसी केस में अन्य आरोपी यूनिवर्सल एप्पल असोसिएट के मालिक चुन्नीलाल चौहान, स्टाम्प पेपर वेंडर जोगिन्द्र सिंह, तरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी वकामुल्ला चंद्रशेखर और सह आरोपी लवन कुमार रोच, प्रेम राज, रामप्रकाश भाटिया हैं. कोर्ट से इन्हें जमानत प्राप्त है.

सीबीआई ने एक चार्जशीट फ़ाइल कि थी जो तकरीबन 500 पन्नों कि थी, जिसमें 225 गवाह, और 442 अन्य सहायक दस्तावेज कोर्ट में दिए गये थे. सीबीआई का आरोप है कि वीरभद्र सिंह ने आय से अधिक 10 करोड़ कि संपत्ति बना रखी है.

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