बलात्कार के झूठे मुकदमे को अदालत ने किया खारिज

पीयूष चिलवाल | Navpravah.com
मुंबई में बलात्कार के एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए जज ने सीसीटीवी की फुटेज देखकर यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फुटेज से यह स्पष्ट होता है कि संबंध दोनों की सहमति के आधार पर बने हैं और पुख्ता प्रमाण हैं कि तथाकथित पीड़िता ने संबंध बनाने की पहल की है।
मामला है मुंबई का जहां एक 19 वर्षीय युवती ने मुंबई के ही एक युवक अरमान प्रेमजी पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। यूनिवर्सिटी आॅफ साउथ कैलिफाॅर्निया में पढ़ने वाले अरमान पर यह आरोप एक नाइट क्लब में लगा है। हालांकि कोर्ट ने युवक को तब बरी कर दिया जब नाइट क्लब का एक सीसीटीवी फूटेज सामने आया जिसमें महिला संबंध बनाने के लिए पहल करती हुई नजर आ रही है।
अभियोग पक्ष ने अरमान पर यह कहते हुए रेप का मुकदमा दायर किया है कि युवती शराब के इतने नशे में चूर थी कि वो अपनी सहमति या असहमति जाहिर नहीं कर सकती थी।

वहीं अरमान का कहना था कि लड़की पूरे तरह होश में थी और वो जानती थी कि वो क्या कर रही है।लड़की उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लड़की ने खुद उनके गले में हाथ डाला और फिर वह उसको किस करने लगी थी। अरमान के मुताबिक, वह अपने पैरों पर आराम से ना सिर्फ खड़ी थी बल्कि चल-फिर भी पा रही थी।
Video Courtesy: CBC News

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