एनपी न्यूज़ डेस्क
12 मार्च साल 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष अदालत टाडा गुरुवार यानी आज सजा का ऐलान करेगी. अबु सलेम और मुस्तफा डोसा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. मुस्तफा की 28 जून को हार्टअटैक आने के बजह से मौत हो गई थी.
मुंबई में हुए इन 13 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन के लिए सजा-ए-मौत और दो के लिए उम्रकैद की सजा देने की मांग की है. सलेम इस वक्त नवी मुंबई में तलोजा जेल में बंद है. इस वक्त वह 1995 के बिल्डर प्रदीप जैन हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है.
टाडा कोर्ट मुंबई बम ब्लास्ट मामले में पहले ही 100 लोगों को दोषी करार दे चुका है. इनमें बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी शामिल हैं. उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी. उनकी सजा पूरी हो चुकी है. गैंगस्टर अबू सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था. पुर्तगाल से प्रत्यर्पण संधि (extradition treaty) होने की वजह से कोर्ट सलेम को फांसी या उम्रकैद की सजा नहीं दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि उसे ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक की सजा दी जा सकती है. सजा पर बहस के दौरान प्रॉसिक्यूशन ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी.
12 मार्च, 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. ये धमाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और ‘सी रॉक’ जैसे होटल सहित शहर की 12 जगहों पर एक के बाद एक करके ब्लास्ट हुए थे. इन धमाकों में बड़ी मात्रा में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था और धमाकों में 27 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था. सलेम के अलावा साल 2005 में पुर्तगाल से दोसा, करिमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज़ सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट और अब्दुल कय्यूम को भी प्रत्यर्पित किया गया था. अभी भी इस मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 27 आरोपी फरार हैं