सौम्या केसरवानी । Navpravah.com
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, कनिमोझी और अन्य के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की सुनवाई 20 सितंबर तक टाल दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ओ.पी.सैनी ने इस संदर्भ में दस्तावेजों के अध्ययन की प्रक्रिया जारी रहने की वजह से मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है।
न्यायाधीश ने कहा कि इसमें कुछ समय लग सकता है, अदालत 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई कर रही थी। इसमें से एक की जांच सीबीआई ने, जबकि दूसरे की प्रवर्तन निदेशालय ने की है। सीबीआई के मुताबिक, राजा ने 2जी मोबाइल वायु तरंगें और दूरसंचार कंपनियों को लाइसेंस देने में पक्षपात किया, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के मुताबिक, डीबी समूह से कलाइगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
नियमों को ताक पर रखकर स्वान टेलीकॉम को 2जी स्पैक्ट्रम आवंटन करने के बदले दिए गए, ईडी ने धनशोधन मामले में अलग से मामला दर्ज किया है। इसमें राजा, कनिमोझी, डीएमके सुप्रीमो एम. करुणानिधी की पत्नी दयालु अम्माल और अन्य के खिलाफ षडयंत्र रचने का आरोप लगाया गया था।