शिखा पाण्डेय@नवप्रवाह.कॉम,
साल 1986 से पहले दो वर्षीय स्नातक की डिग्री पास करने वाले विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा कि इस वर्ष के पहले उत्तीर्ण विद्यार्थियों की डिग्री उन उम्मीदवारों के बराबर मानी जाएगी जिन्होंने तीन वर्ष ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम पूरा किया है।
यूजीसी अधिनियम 1985 के मुताबिक जो छात्र तीन वर्ष के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वे स्नातक नहीं माने जाएंगे। साथ ही ऐसे छात्र पोस्टग्रेजुएशन डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन भी नहीं ले सकते। यूजीसी द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक़ जिन छात्रों ने चार जून 1986 से पहले प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लिया और तब तक उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, चाहे पाठ्यक्रम की अवधि जो भी हो उन्हें तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के बराबर माना जाएगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक़ ऐसे छात्रों को फिर से एक साल का अतिरिक्त पाठ्यक्रम पूरा करने की जरूरत नहीं है। उस तारीख्ा से पहले हासिल डिग्री और उससे पहले नामांकन लिए हुए छात्र सभी उद्देश्यों के लिए वैध माने जाएंगे।