आनंद रूप द्विवेदी,
आयकर विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार, जो लोग अपना अघोषित पैसा दूसरों के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं, वो पकड़े जाने पर 7 साल के लिए जेल की हवा खा सकते हैं। ऐसे मामलों में बेनामी लेन देन कानून के तहत सजा का प्रावधान है, साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
आयकर विभाग के अनुसार, 8 नवम्बर के बाद लगभग 200 करोड़ की अघोषित राशि पकड़ी गई है। जिसमें 50 करोड़ नकदी है। लोगों ने अपनी अघोषित राशि दूसरों के खातों में जमा कराना शुरू कर दिया है, जिस पर सतर्कता बरतते हुए आयकर विभाग ने ये कहा है कि अपना अघोषित धन दूसरों के खातों में जमा कराने वालों पर बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 के तहत कारवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत भारी जुर्माना व अधिकतम 7 साल तक कि जेल सज़ा का प्रावधान है। गौरतलब है कि जिसके खाते में पैसा जमा किया जायेगा उसको भी पकड़ा जायेगा।
कुछ मामलों में पाया गया है कि लोग अपना काला धन सेटल करने और उसे वैध बनाने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोग बच नहीं पायेंगे। साथ ही 2.5 लाख से ज्यादा रुपये जमा कराने वालों को भी आयकर विभाग ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। इससे कम राशि जमा कराये जाने पर संदिग्ध मामलों पर कारवाई की जाएगी।