ब्यूरो
विजय माल्या की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आईडीबीआई बैंक से लिए लोन मामले में सोमवार को मुंबई की विशेष अदालत ने विजय माल्या के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी कर दिया है। अदालत ने ये वारंट प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्डरिंग एक्ट के तहत ये गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही माल्या की ईडी के दावे के विरुद्ध की गई अपील को भी निरस्त कर दिया है।
ईडी का आरोप था कि माल्या ने IDBI से 430 करोड़ रुपयों का लोन लेकर विदेशों में संपत्ति खरीदी और नियमों का उल्लंघन किया। माल्या की किंगफिशर एयरलाइन्स ने ईडी के इस आरोप को गलत बताया जिसे विशेष अदालत ने नहीं माना। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट स्थगित ईडी के आग्रह पर ही किया था। ईडी का कहना था कि उन्होंने तीन बार माल्या को समन जारी किया लेकिन उन्होंने इसकी अवहेलना की है। ये समन ईडी द्वारा IDBI बैंक के 900 करोड़ वाले मामले में जारी किये गये थे।