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हिट एंड रन केस में सलमान खान की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है. हाल ही में सलमान खान को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को हिट एंड रन केस में तमाम आरोपों से मुक्त कर दिया था. हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ऐसा लगा कि शायद अब सलमान को पूरी तरह से राहत मिल जाए और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए लेकिन तमाम कयासों को गलत साबित करते हुए राज्य सरकार ने अंततः उच्चतम न्यायालय का रुख कर लिया.
हालाँकि साल 2002 के हिट एंड रन केस में निचली अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी माना था.
27-28 सितंबर, 2002 की देर रात बांद्रा की अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई. वहीं बेकरी में काम करने वाले चार-पांच मज़दूर फुटपाथ पर सो रहे थे. गाड़ी के फुटपाथ पर चढ़ जाने से पहिये के नीचे कुचलकर एक की मौत हो गई, चार घायल हो गए. हालाँकि पुलिस मौके पर सुबह के तीन बजे पहुंची. इस मसले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोपी बनाया गया और गिरफ्तार भी किया गया लेकिन पुलिस स्टेशन से ही उनकी ज़मानत हो गई थी.
अब तक सलमान खान पर धारा 304 -ए (लापरवाही के चलते किसी की मौत), धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), धारा 338 (अपनी किसी हरकत से दूसरे को गंभीर चोट पहुंचाना) और धारा 337 (अपनी किसी हरकत से दूसरे को चोट पहुंचाना) जैसी धाराओं के अंतर्गत सलमान खान पर मुदमा दर्ज किया.