क्राइम डेस्क. गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में किशोरी के दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 65 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया हैं। बता दें कि पॉक्सो कोर्ट ने सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया था। पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजन अधिकारी उत्कर्ष वत्स ने बताया कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 31 जुलाई 2015 को घर में किशोरी अकेली थी। उसका भाई खेलने गया था और मां किसी काम से बाहर गई थी, जबकि पिता सुबह ही ड्यूटी पर चले गए थे।
इस दौरान किशोरी को अकेला देख पड़ोसी युवक प्रवीण कुमार उर्फ गोलू उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद जब किशोरी की मां घर वापस आई तो उसने आप बीती बताई। हालांकि इस मामले में एक अगस्त 2015 को पीड़िता के पिता ने लोनी बॉर्डर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था। गुरुवार को कोर्ट ने दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।