लखऩऊ. लखनऊ का सबसे चर्चित माज हत्याकांड पर निश्चिततौर पर 7 साल बाद फैसला आ ही गया। दरअसल, अपर एवं सत्र न्यायाधीश सपना सिंह की कोर्ट ने 2013 के चर्चित माज़ सिद्दीकी हत्याकांड में बर्खास्त इंस्पेक्टर संजय राय, रामबाबू उर्फ छोटू, अजीत राय उर्फ सिंटू, संदीप राय, राकेश सोनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने इन पांचों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि कोर्ट ने इन पांचों को हत्या का दोषी करार दिया था। वहीं सुनील सैनी उर्फ पहलवान और राहुल राय को 10-10 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई। जानकारी के अनुसार, इन दोनों आरोपियों को आईपीसी 449 के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया था।
29 मई 2013 को थाना इंदिरा नगर में हुस्न बानो ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 29 मई की रात 10.30 बजे माज़ अपने चचेरे भाई फैजान के साथ घर में टीवी देख रहा था। तभी बाइक सवार 3 युवक आए और उन्होंने खटखटा कर दरवाजा खुलवाया. दरवाजा खुलते ही युवकों ने माज़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं, जिससे माज़ की मौत हो गई।
एफआईआर में हुस्न ने पहले करीबी रिश्तेदारों को आरोपी बनाया था, लेकिन जांच के दौरान सर्विलांस सेल के तत्कालीन इंस्पेक्टर संजय राय का नाम सामने आया था। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि माज़ की बहन के साथ असफल प्रेम संबंधों के चलते साजिश रचकर संजय राय ने माज़ की हत्या करवाई थी।