इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी में हो स्वामी चिन्मयानंद केस की SIT जांच: Supreme Court

लखनऊ. शाहजहांपुर के SS Law College से एलएलएम कर रही छात्रा द्वारा पूर्व बीजेपी सांसद स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए आरोपों को लेकर Supreme Court में सोमवार को सुनवाई हुई।

इस मामले में Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले में छात्रा द्वारा स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) का गठन करे। साथ ही पूरी जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट की निगरानी करने का भी निर्देश दिया है।

Supreme Court ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि आईजी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच करवाई जाए। इतना ही नहीं शाहजहांपुर के एसएसपी को लड़की और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। उच्चताम न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस बुधवार तक छात्रा और उसके पेरेंट्स की सुरक्षा करे। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

Supreme Court ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि छात्रा ने उस कॉलेज में न पढ़ने की इच्छा जताई है। लिहाजा यूपी सरकार आस-पास के किसी लॉ कॉलेज की जानकारी कोर्ट को दो दिन में मुहैया करवाए। उसकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए उसका एडमिशन भी सुनिश्चित हो चाहे इसके लिए सीट की संख्या ही बढ़ानी क्यों न पड़े। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में अगला आदेश हाईकोर्ट ही जारी करेगा। Supreme Court ने कहा कि छात्रा ने कॉलेज पर भी आरोप लगाए हैं, उसकी भी जांच होगी।

Supreme Court ने मामले में स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोपों की भी जांच अलग से कराने के निर्देश दिए हैं। Supreme Court ने कहा कि हम इस मामले में सीमित सुनवाई करेंगे।

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